Samastipur News:30 चेक पोस्ट पर होगी सघन जांच SP ने दिया आदेश होलिका दहन और आगलगी को लेकर सभी थानों को दिया गया अलर्ट

Samastipur News: समस्तीपुर डीएम योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में होली त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा कलेक्ट्रेट के सभागार में की गई। एसपी विनय तिवारी के द्वारा सभी थाना ध्यक्षों को जिले में बनाए गए 30 चेक पोस्ट पर सघन तलाशी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। होलिका दहन के लिए स्थल पूर्व से चयनित हैं, इसको लेकर विवाद नहीं हो इसपर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया की होली को देखते हुए सभी पुलिस पदाधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। होली के दौरान 4 क्यू आर टी टीम टियर गैस कंपोनेंट के साथ सक्रिय रहेंगे। 5 वा क्यू आर टी टीम तैयार करने का निर्देश डी एसपी पुलिस लाइन को दिया गया।

सोशल मीडिया को लेकर सतर्क रहने का निर्देश

Samastipur News: पुलिस अधीक्षक के द्वारा शांति समिति की बैठक में नौजवानों को शामिल करने का निर्देश सभी थानाध्यक्षों को दिया गया। होली के दौरान पुलिस हॉक्स टीम को सक्रिय करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी के द्वारा होलिका दहन के दौरान इसके चिंगारी को लेकर सभी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया।

अभी हाल के दिनो मे हुए अग्निकांड की ओर भी सभी का ध्यान आकर्षित कराते हुए त्योहार मानने का निर्देश दिया गया। इस त्योहार के दौरान स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी के द्वारा शांति समिति की बैठक में आदर्श आचार संहिता के बारे में जन सामान्य को बताने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि होली मिलन एवम इफ्तार पार्टी में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो, सभी पदाधिकारी इसपर ध्यान रखेंगे।

इस दौरान धामौन की छाता होली और भिरहा के होली के दौरान लगने भीड़ पर नजर रखने का निर्देश दिया गया।, सोशल मीडिया को लेकर सतर्क रहने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवम थानाध्यक्षों को दिया गया। इसके बाद बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को पीपीटी के माध्यम से डीपीओ आईसीडीएस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम के तहत बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं।

मस्तिष्क ज्वर, चमकी बुखार पर भी हुई चर्चा

Samastipur News: इस अधिनियम के तहत 1 लाख रुपया जुर्माना और 2 साल की सजा या दोनो के दंड का प्रावधान। जिला पदाधिकारी के द्वारा इसके प्रावधानों का प्रचार प्रसार और इसके लिए जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया गया। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1098 पर फोन कर बाल विवाह के बारे में सूचना दी जा सकती है। इस बैठक में मस्तिष्क ज्वर, चमकी बुखार के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इसके बाद निर्वाचन से संबंधित समीक्षा की गई।

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